हरियाणा सरकार ने विकलांगों के लिए पदोन्नति में 4% कोटा को मंजूरी दी
केंद्र के नक्शेकदम पर चलते हुए, राज्य ने सभी सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों (PwD) को पदोन्नति में 4% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
नया कोटा 18 अप्रैल, 2017 से लागू होगा, जब विकलांग व्यक्तियों का नया अधिकार, 2016 लागू हुआ।
मुख्य सचिव के एक आदेश में कहा गया है, “केंद्र के पैटर्न पर, राज्य ने अधिनियम के तहत आने वाले PWD को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ @ 4% देने का भी फैसला किया है।”
17 मई, 2022 को, केंद्र ने SC के निर्देश पर, PwDs को 4% कोटा प्रदान करने का निर्णय लिया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने द ट्रिब्यून को बताया कि अब ग्रुप ए, बी, सी और डी में 4% पदोन्नति विकलांगों के लिए निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा, “हालांकि, सिंगल कैडर पोस्ट में कोई आरक्षण नहीं होगा।”
आदेश में कहा गया है कि सेवा में प्रवेश करने के बाद विकलांग होने वाला कर्मचारी आरक्षण का लाभ पाने का हकदार होगा।
इस बीच, सर्व कर्मचारी संघ के प्रमुख सुभाष लांबा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया।